छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के भिलाई में तीन वर्ष पहले हुए, चार वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। वकील कमल किशोर वर्मा ने बताया कि इस मामले में शामिल आरोपी किशोर कुमार उर्फ छोटू भारद्वाज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और उसपर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश डा0 ममता भोजवानी ने यह फैसला सुनाया है।
26 जून 2018 को मासूम बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराने के लिए मोहल्लेवालों से मदद मांगती है। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मामले में एनजीओ की सहायता से रात को पीड़िता की मां थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। उसके बाद छावनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
यह थी पूरी घटना
भिलाई में एक महिला अपनी चार वर्ष की बच्ची के साथ रहती थी। पड़ोस में ही किशोर कुमार उर्फ छोटू भारद्वाज भी रहता था, जो कि टैक्सी चलाने का काम करता था। आरोपी ने 26 जून 2018 को खव्वा खिलाने के बहाने बच्ची को अपने साथ घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पूरे मामले का खुलासा हुआ, तो इस पर मोहल्लें वालों ने पीड़िता की मां को समझाया कि छोटी बच्ची है, बदनामी होगी और कोई महिला के साथ नहीं खड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद महिला जब अपने पति से जेल में मिलने पहुंची तो उसने सारी बात बताई। इस पर पति ने महिला का हौसला बढ़ाया और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा था। जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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