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राजनांदगांव जिला

Rajnandgaon- ड्यूटी पर तैनात पुलिस (फ्रन्टलाईन कोरोना वारियर्स) के साथ अभद्रता कर जान से मारने की धमकी देने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार।

Rajnandgaon – पुलिस चौकी चिचोला प्रभारी उपनिरीक्षक रणछोर सिंह सेंगर अपने स्टाफ सउनि0 मिंज, आरक्षक 160, 1239, 1741 एवं महिला आरक्षक 566 मय अधिग्रहण वाहन एवं चालक के साथ कोविड-19 महमारी संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉक डाउन क्षेत्र में लागू धारा-144 जा0फौ0 के परिपालन में देहात भ्रमण एवं पेट्रोलिंग में रवाना हुये थे, इस दौरान डोंगरगढ तिराहा के पास कोविड-19 के संबध में राहगीरों को समझाईश देने एवं अनावश्यक न घुमने हेतु धारा-144 जा0फौ0 को कार्यान्वित करवाने के लिए वाहनों को रोक कर समझाईश दी जा रही थी। इसी बीच मोटर सायकल सुपर स्प्लेण्डर क्रमांक सी.जी.-08-ए.एन.-4033 में दो व्यक्ति बिना मास्क लगाये आये जिन्हे रोकने पर दोनों व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर पुलिस वालों को गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर अपनी मोटर सायकल से भाग गये, जिसका पीछा करने एवं घेराबंदी करने के दौरान मोटर सायकल से भागने का प्रयास करते हुए दोनों व्यक्ति मोटर सायकल सहित गिर गये जिन्हे पकडा गया, पकडे गये व्यक्ति मोटर सायकल चालक अपना नाम गौरव साहू एवं पीछे बैठे व्यक्ति अपना नाम अनिल कुमार यदू दोनों निवासी लाल बहादूर नगर का रहने वाला बताये जो कोविड-19 महामारी में शासन द्वारा लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंश तथा अन्य गतिविधियों हेतु जारी प्रोटोकाल एवं शासन के आदेश का पालन न करते हुये महामारी फैलाने एवं किसी अन्य व्यक्ति की जान खतरे में डालने का कृत्य किया गया एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ-साथ पुलिस वालों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का दण्डनीय अपराध किया जिस पर ओ.पी. चिचोला में जीरो में अपराध कायम कर थाना छुरिया में नम्बरी अपराध धारा 186, 294, 506, 269, 270, 34 भादवि0 दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों (1) पप्पू उर्फ गौरव साहू पिता मेघनाथ साहू उम्र 24 वर्ष (2) अनिल कुमार यदू पिता जगन्नाथ यादू उम्र 24 वर्ष, को गिरफ्तार किया गया।

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