राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्टोरेट परिसर से बाल विवाह रोकथाम के प्रचार-प्रचार हेतु चलित वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बैनर, पोस्टर से सुसज्जित चलित वाहन तैयार किया गया है। चलित वाहन महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं ग्रामों में पहुंचकर बाल विवाह रोकथाम की जानकारी प्रदान करेंगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नागरिकों से बच्चों के कुपोषण तथा शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लड़कियों का विवाह 18 वर्ष के बाद एवं लड़कों का विवाह 21 वर्ष के बाद कराने की अपील की है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गुरप्रीत कौर, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एनएस रावटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गुरप्रीत कौर ने बताया कि शासन द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए प्रदेश में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों तथा 21 वर्ष से कम उम्र में लड़कों का विवाह करना बाल विवाह है। कम उम्र में बाल विवाह करने व कराने वाले, वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले, गाने-बजाने वाले, वैवाहिक अनुष्ठानकर्ता एवं बैण्ड पार्टियों टेन्ट वालों सहित अन्य बाल विवाह में जुड़े व्यक्ति को 2 वर्ष सजा एवं 1 लाख रूपए तक का जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत प्रावधानित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के सर्व परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त करते हुए बाल विवाह को रोकने तथा अविलम्ब जिला कार्यालय को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जिला स्तरीय दल को बाल विवाह रोकथाम हेतु अविलम्ब मौके पर भेजा जा सके। उन्होंने नागरिकों से बाल विवाह रोकथाम में अपनी भागीदारी के लिए बाल विवाह होने की सूचना मोबाईल नम्बर 8319964100, 7987100143 एवं चाईल्ड लाईन के टोल फ्री नम्बर 1098 पर देने की अपील की है।

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