advertisement
Uncategorized

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत, खड़गवां तहसील के ग्राम खड़गवां (चारपारा) निवासी स्वेता की सर्पदंश से हुई मृत्यु पर उनके पिता श्री जगत कुमार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, खड़गवां तहसील के ही ग्राम कोटेया निवासी नितेश कुमार सिंह की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हो गया था जिसके पिता श्रीपाल सिंह को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़ तहसील के ग्राम चिउंटीमार निवासी देवन सिंह की पानी में डूबने से हुई मृत्यु पर उनकी पत्नी कौशिल्या को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील भरतपुर के ग्राम धोबाताल निवासी अन्न कुमारी की जहरीले सर्प के काटने से हुई मृत्यु पर उनके पिता सुन्दर चेरवा को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील भरतपुर के ग्राम जनुवा निवासी पिंकी अगरिया की कुआं के पानी में डूबने से हुई मृत्यु पर उनकी सास कौशिल्या बाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़ तहसील के ग्राम बिछली निवासी आँचल की सर्पदंश से हुई मृत्यु पर उनके पिता जय सिंह मरकाम को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
                          उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।  

Advotisment

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button