रायपुर। बदमाश आशु छत्री को जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश का पालन नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया। थाना कबीर नगर क्षेत्र अंतर्गत वाल्मीकि नगर निवासी अनावेदक बदमाश आशु क्षत्रि पिता ईश्वर क्षत्रि उम्र 22 वर्ष को उसके आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने हेतु जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत अनावेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर उसे रायपुर जिला एवं समीप वर्ती जिला दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार के राजस्व सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) आदेश 03 माह के लिये पारित किया गया था। Also Read – नगर निगम चुनाव में भाजपा को जिताकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाएं : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बदमाश आशु क्षत्रि द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं कर दिनांक 08.02.2025 को बाल्मीकि नगर में घूमते पाए जाने से बदमाश आशु क्षत्रि को थाना कबीर नगर लाकर बदमाश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/25 धारा- 223BNS, 15 छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 अपराध पंजीबद कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। नाम आरोपी – आशु क्षत्री पिता ईश्वर क्षत्री उम्र 22 वर्ष निवासी- वाल्मीकि नगर थाना कबीर नगर जिला रायपुर

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