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छत्तीसगढ़रायपुर जिला

CG : वाहन चलाते समय न करें मोबाइल से बात

रायपुर। सड़क सुरक्षा माह 2025 चल रहा है। दोस्तो वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। यह आपके ध्यान को भटकाता है और सड़क पर दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ाता है।

👉 वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग न करें यदि कॉल जरूरी हो, तो वाहन को किनारे पर रोकें और फिर बात करें।

👉अगर कॉल करना अनिवार्य हो, तो हैंड्स-फ्री डिवाइस का उपयोग करें।

👉वाहन चलाते वक्तकिसी भी तरह के संदेश भेजने, पढ़ने या सोशल मीडिया का उपयोग करने से बचें।

👉ट्रैफिक नियमों का पालन करना आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाना प्रतिबंधित है। धारा 184 यह धारा लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग को रोकने के लिए है। मोबाइल का इस्तेमाल करने पर इसे खतरनाक ड्राइविंग माना जाता है। पहली बार उल्लंघन पर 1,000 से 5,000 हजार का जुर्माना या 6 महीने तक जेल।दूसरी बार उल्लंघन पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। धारा 177 सामान्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, 2019

👉पहली बार मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने पर ₹1,000 का जुर्माना। बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना ₹10,000 तक बढ़ सकता है। सुरक्षित रहिए, सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाइए।

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