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छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

तुलसी नर्सिंग होम को अतिरिक्त निर्माण तोडकर निगम को सूचित करने आयुक्त ने किया आदेश पारित


अतिरिक्त निर्माण नहंी तोडने पर 3 दिन पश्चात निगम करेगी तोडने की कार्यवाही

राजनांदगांव 7 जनवरी। बसंतपुर रोड स्थित तुलसी नर्सिंग होम के संचालक द्वारा निगम का जारी अनुज्ञा के विरूद्ध स्वीकृत मानचित्र से तीन गुना निर्माण किया गया है। जिसपर नगर निगम द्वारा नर्सिंग होम को समय समय पर नोटिस जारी की गयी। नोटिस का जवाब न देकर निर्माण कार्य जारी रखने पर निगम आयुक्त श्री चंद्रकांत कौशिक द्वारा आज दिनांक को उक्त नर्सिंग होम के अतिरिक्त निर्माण को तोड कर तीन दिवस के भीतर निगम को सूचित करने आदेश जारी किया है।
उक्त आशय की जानकारी देते हुये निगम आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि तुलसी नर्सिंग होम के संचालक श्रीमती विजयश्री जैन ध.प. अमोलक कुमार जैन, बसंतपुर रोड को नगर निगम द्वारा नर्सिंग होम निर्माण हेतु दिनांक 2 मई 2018 को विधिवत अनुज्ञा जारी की गयी। स्थल निरीक्षण उपरांत स्वीकृति के विपरित अतिरिक्त निर्माण करने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 एवं 302 का उल्लंघन करने पर दिनांक 2 दिसम्बर 2020 को अपना पक्ष रखने नोटिस जारी किया गया, किन्तु नर्सिंग होम के संचालक द्वारा नोटिस का जवाब दिये बिना निर्माण कार्य निरंतर जारी रखा गया। इस संदर्भ में दिनांक 15 दिसम्बर 2020 को द्वितीय नोटिस जारी किया गया एवं 17 दिसम्बर को अपना पक्ष रखने कहा गया। नर्सिंंग होम के संचालक द्वारा 17 दिसम्बर 2020 के स्थान पर 28 दिसम्बर 2020 को उपस्थित होकर यह कहा गया कि गलती हो गई क्षमा कर दो। उन्होंने बताया कि नियमोें के उल्लंघन पर नियमों के तहत छुट या क्षमा का प्रावधान नहीं है। जिसपर निगम के भवन अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिंद्धान्त का पालन करते हुये तीन बार अपना पक्ष रखने 2 जनवरी 2021 को नोटिस जारी कर 5 जनवरी को वर्तमान निर्माण का मानचित्र प्रस्तुत करने पर्याप्त समय दिया गया। किन्तु इनके द्वारा निर्धारित तिथि में कोई भी दस्तावेंज प्रस्तुत न कर, पुनः 15-20 दिन का समय जवाब देने मांगा गया।
आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि नर्सिंग होम के संचालक द्वारा नोटिस उपरांत भी दस्तावेंज प्रस्तुत न कर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा 599.63 वर्ग मीटर के स्थान पर 1898.80 वर्ग मीटर निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस प्रकार इनके द्वारा 1299.17 वर्ग मीटर अर्थात स्वीकृत मानचित्र से तीन गुना निर्माण किया गया। इनका यह कृत्य भवन निर्माण अनुज्ञा के नियमों का घोर उल्लंघन हैै। जिसपर इन्हें आज दिनांक 7 जनवरी 2021 को नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 307 (3) के तहत तीन दिवस के भीतर अतिरिक्त निर्माण तोडकर निगम को सूचित करने नोटिस जारी किया गया। समयावधि पश्चात निगम द्वारा अतिरिक्त निर्माण तोडने की कार्यवाही की जावेंगी।

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