राजनांदगांव : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सबके लिये आवास
- योजना में आवासहीन कमजोर व मध्यम वर्ग के परिवारों का होगा सपना पूरा
राजनांदगांव। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण 2.0 के क्रियान्वयन के लिये आज नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव के द्वारा एक विशेष बैठक वर्चुवल तौर पर ली गईं बैठक में केन्द्र सरकार की सबके लिए आवास मिशन योजना के दिशानिर्देश के संबंध में निकायवार व्यक्तिगत चर्चा की गयी और शहरी क्षेत्र में निवासरत कमजोर वर्ग व मध्यम वर्ग के परिवारों का स्वयं के आवास का सपना सकार करने प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण की शुरूवात की जा रही है। वर्चुवल बैठक में शासन के प्राप्त निर्देशो के अनुसार दिनांक 15 नवम्बर 2024 से इसके प्रचार प्रसार के साथ-साथ प्रत्येक वार्डवार सर्वेक्षण कर नये आवेदन एकत्रित करने के लिए एक प्रभावकारी रूपरेखा तैयार कर नवीन आवेदन फार्म एकत्रित करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।
नगरीय क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिये दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण में कमजोर एवं मध्यम वर्ग के आवासहीन परिवार का स्वयं के आवास का सपना साकार करना है। जिसके तहत सभी पात्र लभार्थी/परिवारों/कार्यान्वयन एजेन्सी को किफायती लागत पर आवास के निर्माण, खरीद या किराये के लिये राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों/प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पी.एल.आई.) के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी। योजना 4 घटकों के माध्यम से लागू किया जायेगाः
1. लाभार्थी आधारित निर्माण (बी.एल.सी.) 2. भागीदारी से किफायती आवास (ए.एच.पी.)
3. किफायती किराया आवास (ए.आर.एच.) 4. ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)
आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि पात्रता के लिये आवेदक का 31 अगस्त 2024 से निकाय क्षेत्र में रहवासी होना अनिवार्य है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 03 लाख से कम हो। संपूर्ण भारत देश में कहीं पर भी उसे परिवार का कोई आवास यवासीय भूमि ना हो प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार पति पत्नी और विवाहित बच्चे एक परिवार होते हैं।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने निकाय क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को एवं आवास निर्माण करने वाले परिवारों से अपील की है कि वह सभी आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति एवं छाया प्रति अपने पास रखें आवश्यक दस्तावेज पूरे परिवार का आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र बैंक पासबुक राशन कार्ड जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र जमीन के दस्तावेज, आदि दस्तावेज का सर्वेक्षण के दौरन सत्यापन कर आवास योजना हेतु फार्म भरेजायेगे। उन्होंने बताया कि आवास योजना का लाभ देने वार्डो में सम्पर्क किया जावेगा। साथ ही निगम के आवास कार्यालय में भी आवेदन की प्रक्रिया की जावेगी। उन्हांेने नागरिकों से अपील की है कि योजना का लाभ लेकर अपने स्वयं के आवास का सपना साकार करे।