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मध्य प्रदेश

एसडीएम शहपुरा ने नगरीय क्षेत्रीय कालोनाईजेशन के उल्लंघन पर की कार्रवाई

 डिंडोरी
 एसडीएम शहपुरा  अनुराग सिंह ने नगर पंचायत शहपुरा अंतर्गत जबलपुर रोड किनारे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 602/2/1/6/1/1 रकबा 1.760 हेक्टेयर पटवारी हल्का नंबर 44 राजस्व निरीक्षक मंडल शहपुरा का हरीलाल पिता नन्ना यादव निवासी शहपुरा द्वारा छोटे भखण्डों/प्लाट बनाकर विक्रय किया जा रहा है तथा अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही है।

           इसी प्रकार से एवं मानिकपुर रोड किनारे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 52/1/1/1/1/1/1 रकबा 2.1970 हेक्टेयर व खसरा नंबर 56/2/1/1/2/1/1/1/1/1 रकबा 2.5545 हेक्टेयर को प्रेमचंद पिता ब्रम्हदत्त निवासी शहपुरा द्वारा छोटे भखण्डों/प्लाट बनाकर विक्रय किया जा रहा है तथा अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही है, जो नगरीय क्षेत्रीय कालोनाईजेशन का उल्लंघन है। अतः एसडीएम शहपुरा ने उक्त दोनों अनावेदकों के विरूद्ध सुसंगत धारा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर को प्रतिवेदित किया है।

           उल्लेखित परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये दोनों अनावेदकों के स्वामित्व की भूमि को कॉलम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय प्रविष्टो दर्ज किये जाने हेतु हल्का पटवारी शहपुरा को आदेशित किया गया है। साथ ही म.प्र. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्ते नियम, 1999 नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम, 2021) के तहत कॉलोनी का प्रबंधन शासन के आधिपत्य में लिये जाने के साथ ही नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-ग के तहत अनावेदकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने की अनुशंसा सहित नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर को प्रकरण प्रेषित किया गया है।

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