राजनांदगांव : पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, एक हजार रुपए अर्थदंड भी
राजनांदगांव हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सावंत ने 22 जून को अभियुक्त दुकलाल पिता स्व. रामसिंह सलामे (40 वर्ष) निवासी रामगढ़ थाना मोहला को उम्रकैद की सजा दी है। पत्नी जानकी बाई (38 वर्ष) की हत्या का दोषी साबित पाने पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 1 हजार रुपए अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड दिया है। मामले में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से नारायण कन्नौजे, जिला लोक अभियोजक ने पैरवी की।
उन्होंने बताया कि अभियुक्त दुकलाल सलामे रामगढ़ का निवासी है जिसका विवाह रामगढ़ की ही जानकी बाई 15 वर्ष पूर्व हुआ था उनके तीन बच्चे भी हैं। अभियुक्त दुकलाल सलामे के दूसरा विवाह करने की बात पर अभियुक्त दुकलाल सलामे की पत्नी जानकी बाई उससे लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इसी बात पर पत्नी जानकी बाई के सिर पर लकड़ी से हमला किया और उसकी हत्या कर दी।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची अभियुक्त दुकलाल की बुआ रहिमत बाई की सूचना पर थाना मोहला ने अभियुक्त दुकलाल के खिलाफ अपराध कायम कर प्रकरण जांच में लिया एवं आरोपी को जेल भेजा गया। जांच के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत अभियोग पत्र विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।