advertisement
छत्तीसगढ़बिलासपुर जिला

CG : नौकरियों में आयु सीमा में छूट का मामला, फैसला आएगा 5 जुलाई को

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने दो मामलों को तीन जजों की फुल बेंच में सुनने का निर्णय लिया है। इनमें से एक औद्योगिक संस्थानों से निकाले गए कर्मचारियों से संबंधित नियमों का है, दूसरा राज्य सरकार द्वारा नौकरियों की आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का है।

शनिवार को तीन जजों, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस नरेंद्र व्यास की पीठ ने इन दोनों मामलों में सुनवाई की। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 के तहत किसी संस्थान से निकाले गए कर्मचारी को पुनः सेवा में लेने तथा क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में दायर अलग-अलग याचिकाओं ने दो भिन्न भिन्न तरह के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसी के संदर्भ में अब हाईकोर्ट की फुल बेंच द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मामले की अंतिम सुनवाई 9 जुलाई को रखी गई है।

Chief Justice Ramesh Sinha राज्य सरकार द्वारा आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की घोषणा की गई है। फुल कोर्ट ने राज्य शासन को जानकारी देने कहा है कि नए नियम क्या हैं। इस पर भी अंतिम निर्णय लिया जाना है, जिसकी सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button