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छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव: स्वास्थ्य अधिकारी को लायसेन्स निरस्त करने लिखा पत्र, मामला नर्सिंग होम को लायसेन्स जारी करने का

राजनांदगांव 22 अक्‍टूबर. वी वाय केयर हॉस्पिटल ममता नगर, राजनांदगांव को विधि विरुद्ध ढंग से नर्सिग होम एक्‍ट के तहत लाईसेंस प्रदान करने के संबंध में पत्र दिया गया है जिसमे उक्‍त हॉस्पिटल का लॉसेंस निरस्‍त करने हेतु मकान मालिक अशोक कोचर ने पत्र लिखा है जिसके अंतर्गत़ –

आपको निम्नानुसार सूचना पत्र प्रेधित है –

  1. मेरे स्वत्व का एक परिसर ममता नगर , राजनांदगांव में स्थित है , जिसे डॉ . मनोज यादव आ स्व . श्री समारू यादय स्ट्रीट नंबर 10 , न्यू आदर्श नगर पोटिया दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा वी.वाय . केयर हास्पिटल के नाम से हॉस्पिटल चलाने हेतु दिनांक 01/09/2019 से दिनांक 31/01/2020 तक की अवधि के लिए किराया अनुबंध की शर्तों के तहत प्राप्त किया गया था । परंतु उनके द्वारा न तो किराया अनुबंध की शर्तों का पालन किया गया और न ही नर्सिंग होम एक्ट के तहत हास्पिटल चलाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों का पालन ही किया गया । इस प्रकार विधि विरूध्द ढंग से उनके द्वारा हास्पिटल का संचालन किए जाने के उपरांत भी आपके द्वारा उक्त तथ्य संज्ञान में आने के बाद भी उनके विरूब्द किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया और न ही किया जा रहा है ।
  2. मेरे द्वारा दिनांक 06.12.2019 एवं 05.01.2020 को आपको पत्र लिखकर सूचित किया गया था कि उक्त हास्पिटल का किराया अनुबंध के अनुसार किरायाशुदा परिसर में डॉ . मनोज यादव के किरायादार के रूप में अवधि दिनाक 31/01/2020 को समाप्त हो रही है और तत्संबंध में आपको जानकारी प्रदान करने के उपरांत निवेदन किया गया था कि दिनांक 31/01/2020 के पश्चात बिना मेरी सहमति के डॉ . मनोज यादव बी.वाय , केअर हास्पिटल राजनांदगांव को हास्पिटल चलाने हेतु लाईसेंस जारी न करें परंतु आपके द्वारा उक्त जानकारी सोने के बावजूद भी अपने पदीय कर्तव्यों से बाहर जाकर उन्हें लाईसेंस प्रदान किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वी.वाय , केयर हास्पिटल को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से उन्हें लाईसेंस प्रदान किया गया है ।
  3. मेरा डॉ . मनोज यादव के साथ वी.वाय केयर हास्पिटल चलाने हेतु किराया अनुबंध दिनांक 03/12/2018 को निष्पादित हुआ था । आपके द्वारा लाईसेंस जारी किया गया है जबकि मेरे द्वारा किरायानामा का कभी भी नदीनीकरण नहीं किया गया है । इस प्रकार आपके द्वारा बिना वास्तविक तथ्यों के तथा मेरे द्वारा पूर्व में की गई शिकायत एवं दिनांक 06.12.2019 एवं 03.01.2020 को दिए गए आवेदन को अनदेखा करते हुए उक्त हास्पिटल को लाइसेंस जारी कर दिया गया जो पूरी तरह से शासकीय नियम एवं निर्देशों के विपरीत है जिसके लिए आप दायित्वाधीन है ।
  4. यह कि मेरे उपरोक्त पक्षकार के द्वारा आपको उक्त चिकित्सालय में समय – समय पर विधि विरूद डंग से चिकित्सालय के संचालन की जानकारी दिए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न कर अवैध रूप से उक्त चिकित्सालय को चलाने दिया जा रहा है । आपके उपरोक्त कृत्य से मुझे गंभीर आर्थिक क्षति एवं मानसिक पीडा का सामना करना पड़ रहा है जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए उक्त हास्पिटल के संचालक एवं आप संयुक्त रूप से उत्तरदायी है ।
  5. यह कि आपके कार्यालय धारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिनाक 05/05/2020 को यह जानकारी दी गई कि बी.वाय . केयर हास्पिटल राजनांदगांव के नर्सिग होम एक्ट के तहत हास्पिटल चलाने का लाईसेंस लबित है जबकि आपके कार्यालय द्वारा ही सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह जानकारी भी दी गई है । कि दिनांक 21.04.2020 से दिनांक 20.04.2025 तक की अवधि के लिए पी.वाय , केयर हास्पिटल को लाईसेंस दे दिया गया है । दी गई विरोधाभासी जानकारी से स्पष्ट है कि उक्त हास्पिटल के संचालकों को लाभ पहुंचाने हेतु सही तथ्यों को छिपाकर शासकीय दस्तावेजों की कूट रचना आप के द्वारा की गयी है ।

अत मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर वी.वाय केअर हास्पिटल को अवैध एवं अनाधिकार रूप से बिना मेरी अनुमति / सहमति के चिकित्सालय चलाने के कारण उनका लाईसेंस निरस्त / स्थगित कर देव और विरोधाभासी तथ्यों के संबंध में तथा नियम विरुध्द लाईसेंस जारी करने के संबंध में कारणों की जानकारी इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर प्रदान करें ।

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