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मध्य प्रदेश

रेत माफियाओं पर बैतूल में 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना, 7 दिन में जमा कराने का अल्टीमेटम

 बैतूल

 बैतूल में रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. अवैध रेत उत्खनन को लेकर अपर कलेक्टर न्यायालय ने छह रेत माफियाओं के खिलाफ एक अरब 37 करोड़ का जुर्माना लगाया है. कार्रवाई के दौरान जब्त की गई एक करोड़ 25 लाख मूल्य की दो पोकलैंड मशीनें और एक जेसीबी मशीन भी राजसात की गई है.

बैतूल में 14 और 15 मई को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एसपी निश्चल झरिया और खनिज विभाग की टीम ने 6 रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी. रेत माफियाओं के पास से दो पोकलैंड मशीनें और एक जेसीबी मशीन भी जब्त की गई थी. खनिज विभाग ने   अपर कलेक्टर बैतूल के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था.

अपर कलेक्टर न्यायालय ने  प्रकरण का निराकरण करते हुए रेत माफिया अंकुर उर्फ रिंकू राठौर, अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर, महेंद्र धाकड़ ग्राम मांडवी, दीपेश पटेल भोपाल, रवींद्र चौहान भोपाल और मो. इलियास सारनी पर चार अलग अलग प्रकरण में 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना लगाया है. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि 7 दिन के अंदर जुर्माना की राशि जमा नहीं की गई तो इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसी को लेकर जिला प्रशासन ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और जल्द ही इनके खिलाफ बनाए गए प्रकरण का निराकरण किया . 

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