advertisement
मध्य प्रदेश

जिला प्रशासन के प्रयासों से लगातार रोके जा रहे बाल विवाह

डिंडौरी

डिंडौरी  ग्राम खपरीपानी के नयाटोला में महिला बाल विकास विभाग एवं पंचायत विभाग के संयुक्त प्रयासों से ग्राम में हो रहे दो बाल विवाहों को रोका गया, संयुक्त टीम ने दोनों जोड़ों के परिवारों को समझाइश देकर समझाया कि विवाह के लिए लड़की की आदर्श आयु 18 वर्ष और लड़के की आदर्श आयु 21 वर्ष है। समझाइश के बाद दोनों जोड़ों के परिवारों ने सहमति से निश्चय किया कि आदर्श आयु में ही विवाह संपन्न करेंगे।

जिला प्रशासन लगातार बाल विवाह रोकने के लिए सार्थक प्रयास कर रहा है, ज्ञात हो कि कल ग्राम पंचायत सैलवार में भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर  महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, जनपद पंचायत और राजस्व विभाग के संयुक्त अमले ने बाल विवाह के बारे में वर वधु के माता पिता को समझाया, समझाइश के साथ ही ये भी बताया गया कि बाल विवाह करना और करवाना एक क़ानूनी अपराध है, बाल विवाह करने वालों के समस्त शासकीय लाभ पर प्रतिबन्ध लग जाता है, समझाइश के बाद दोनों पक्ष ने सहमति के साथ विवाह योग्य आयु होने पर ही विवाह करने का लिखित वचन दिया, जिला प्रशासन की तत्परता के फलस्वरूप बाल विवाह रोकने में सफलता प्राप्त हुई।

advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button