छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

Rajnandgaon: पिता ने की थी पुत्र की हत्या, हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा

राजनौंदगाँव अपने पुत्र की हत्या करने के एक मामले में न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनाँवाँव श्रीमति सुषमा सावंत द्वारा प्रकरण के पूरी सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुये अभियुक्त राधेलाल आंचला पिता स्व बोधी राम आंचला, उम्म्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 14, खड़गांव, थाना खड़गांव, जिला मोहला मानपुर अंचौकी (छ.ग.) को अपने पुत्र राजकुमार आंचला (उम्र 31 वर्ष) की हत्या का दोषी साबित पाते हुए भारतीय वण्ड विधान की धारा 302 के तहत् आजीवन कारावास तथा 1000 रुपये का अर्थवंड, अर्थवंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया गया।

मामले में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने वाले नारायण कन्नौजे, जिला लोक अभियोजक राजनांदगाँव ने बताया कि, दिनांक 10 जून 2023 को ग्राम खड़गांव निवासी उजाला बाई पति राजकुमार आचंला के घर उनकी पुत्री कुमारी मानवी का नामकरण संस्कार था। कार्यक्रम के दौरान उजाला बाई का ससुर राधेलाल आंचला शराब पीकर आया और मेहमानों से बदतमीजी करने लगा, जिस पर उजाला बाई और उसके पति राजकुमार आंचला ने उन्हें समझाया और ऐसा करने से मना किया जिसके कारण राधेलाल आंचला उग्र हो गया और राधेलाल आंचला और राजकुमार आंचला के बीच विवाद शुरु हो गया। फिर रात्रि में राधेलाल आंचला अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर बाहर चला गया। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब उजाला बाई अपने पति राजकु‌मार आंचला के साथ घर के परछी में लटी हुई थी, और सभी मेहमान सो गये थे, तभी राधेलाल आंचला कुल्हाड़ी लेकर आया और राजकुमार आचला को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से गर्दन में प्राण घातक वार कर उसकी हत्या कर दिया। बीच बचाव करने पर उजाला बाई को भी चोंट आयी। मृतक राजकुमार आचला की पत्नि उजाला बाई की रिपोर्ट पर थाना खड़गांव द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जाच में लिया गया था। दौरान जांच के अभियुक्त राधेलाल आंचला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सम्पूर्ण जांच उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के तहत् अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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