Rajnandgaon : जंगल में हुये अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझायी
साक्ष्य छुपाने के लिए शव को गड्डा खोदकर दफनाकर पत्तो एवं झाड़ियों से ढका गया
हत्या के मुख्य आरोपीयों के विरूद्ध पूर्व में दर्ज है। हत्या छेड़खानी जैसे गंभीर अपराध।
दिनांक 31.01.24 को रात्रि में हत्या कर छुपायी गई थी लाश।
ग्राम कोहका के अधियारी पाठ पहाठी के जंगल में हत्या कर शव को छुपाने की रिपोर्ट पर दर्ज अपराध के त्वारित कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा निर्देश पर पुलिस चौकी तुमडीबोड द्वारा त्वारित कार्यवाही करते हुऐ अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर आरोपीगणो को गिरफतार किया गया।
आरोपीगण का नाम और पता- 1. धरमू ठाकुर पिता जोहित राम ठाकुर उम्र 23 वर्ष ग्राम ढ़ाबा पुलिस चौकी तुमडीबोड़ जिला राजनांदगांव छ०ग०
2. रितेश श्रीवास पिता रोहिता श्रीवास उम्र 20 वर्ष ग्राम ढ़ाबा पुलिस चौकी तुमडीबोड़ जिला राजनांदगांव छ०ग०
3. युगल कुमार ठाकुर पिता लालसिह ठाकुर उम्र 20 वर्ष ग्राम ढ़ाबा पुलिस चौकी तुमडीबोड़ जिला राजनांदगांव छ०ग०
4. धनंजय कुमार साहू पिता हुमन लाल साहू उम्र 21 वर्ष ग्राम ढ़ाबा पुलिस चौकी तुमडीबोड़ जिला राजनांदगांव छ०ग०
5. समीर कुमार ठाकुर पिता रायसिह ठाकुर उम्र 20 वर्ष ग्राम बानी नवागांव (छुहिया) थाना धमधा जिला दुर्ग छ०ग०
विवरण-दिनांक 26.03.24 को ग्राम कोहका अंधियारी पाट पहाड़ी के नीचे जंगल में गढढा खोदकर मिट्टी दबाकर दफनाये गये शव मिलने की सूचना पर तस्दीक कर अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। तथा विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारीयो तथा एफएसएल टीम की उपस्थिति में कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा शव उत्खन्न की कार्यवाही कर मृतक की शिनाख्ती कार्यवाही की गई प्रकरण में मृतक डोमेश्वर साहू पिता स्व० रामखिलावन साहू उम्र 35 वर्ष निवासी ढाबा की शिनाख्त होने पर परिजनो एवं गवाहो के कथन तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मृतक के मोबाईल को उपयोग करने वाले आरोपी समीर ठाकुर निवासी बानी नवागांव धमधा जिला दुर्ग को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर हत्या की पर्त धीरे धीरे खुलती गई और समीर के निशानदेही पर धनजंय कुमार साहू ग्राम ढाबा निवासी को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ करने पर धरमू ठाकुर, रितेश श्रीवास, युगल कुमार ठाकुर द्वारा मृतक डोमेश्वर साहू की हत्या करना बताने पर तीनो आरोपीयो को अभिरक्षा में लेकर हत्या के संबध में बारीकी से पूछताछ किया गया जिस पर तीनो आरोपीयो ने पृथक पृथक अपने कथनो में बताये कि घटना दिनांक 31.01.24 को ग्राम ढाबा निवासी आरोपी युगल कुमार ठाकुर के घर में सगाई का कार्यक्रम था सगाई कार्यक्रम के बाद रात्री 08.00 बजे करीब गुटखा खाने शुभम किराना स्टोर्स गये थे जहा मृतक डोमेश्वर साहू के साथ तीनो आरोपीयो का विवाद हुआ जिस पर तीनो आरोपी मृतक को जान से मारने की योजना बनाकर मृतक को पंचायत भवन के पास से खीचते हुऐ गांव के भाठा परिया मुरूम गढ्ढा में ले जाकर तीनो हाथ मुक्का लात से मृतक को सीना, सिर को पत्थर से मारकर चोट पहुंचा कर हत्या कर दिये मृतक के शव को तीनो आरोपी पास के नहर नाली में छुपाकर रखे थे और खाना खाने वापस अपने घर आये और सगाई कार्यक्रम में शमिल होकर खाना खा कर आरोपी धरमू ठाकुर, और रितेश श्रीवास सायकल से नहर नाली के पास पहुंचकर शव को छिपाकर रखे स्थान से निकालकर सायकल में रखकर नहर नाली रास्ता से होते हुऐ अंधियारी पाठ पहाडी जगंल की ओर ले जाकर वन विभाग के खोदे गये नाली में शव को डालकर पत्ते एवं झाडियो से छुपा दिये तथा प्रकरण के मुख्य आरोपी धरमू ठाकुर और युगल ठाकुर पुणे महाराष्ट्र के न्यायालय में हत्या के प्रकरण में पेशी हेतु गये थे जहा से कोर्ट में पेशी देकर दिनांक 03.02.24 को वापस ढाबा आकर शाम को आरोपीगण धरमू ठाकुर, रितेश श्रीवास, युगल ठाकुर मिलकर लाश से बदबू आने तथा लाश का पहचान होने और पकडे जाने के डर से लाश को दूसरे जगह दफनाने की योजना बनाकर रात्री में घर से फावडा, कुदाली लेकर तीनो आरोपी एक साथ अंधीयारी पाठ पहाडी कोहका जाकर जंगल झाडी के पास खड्डा खोदकर लाश को नहर नाली से निकाल कर गड्डे में दफना दिये और घटना समय पहने कपडे एवं शव को दफनाने में उपयोग किये गये फावडा और कुदाली को अपने अपने घर में लाकर छुपा दिये। विवेचना दौरान आरोपी समीर से मृतक का मोबाईल तथा आरोपी धनंजय से मृतक के मोबाईल बिकी किये रकम को जप्त किया गया तथा प्रकरण के मुख्य आरोपीगणो धरमू ठाकुर, रितेश श्रीवास एवं युगल कुमार ठाकुर से घटना समय पहने कपडा एवं शव ले जाने में उपयोग किया गया सायकल शव को दफनाने में उपयोग किये गये फावडा, कुदाली को जप्त किया गया है। प्रकरण के आरोपीयो के विरूध अपराध सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने पर गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल निरूध किया गया है।
पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश्चन्द्र मरई, सउनि अनिल कुमार यादव, सउनि तुलाराम बांक, आर. देवानंद परतेती, आर. कमल नेताम, लोकेश साहू, चन्द्रशेखर यादव, महिला आर. अर्पणा एक्का एवं पुलिस चौकी स्टाप की सराहनीय भूमिका रही।