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मध्य प्रदेश

कॉलोनाइजर ने डाली अवैध बिजली लाइन, चार लोगों पर एफआईआर दर्ज

भोपाल

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुरैना में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार गोकुल धाम कॉलोनी के लिए बिजली कंपनी की अनुमति लिए बिना ही कॉलोनाइजर एवं प्रॉपर्टी मालिक ने 11 के.वी. के पोल सहित बिजली की अवैध लाइन खड़ी कर ली। इसे लेकर विजिलेंस टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बुधवार को संबंधित चार लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में विद्युत अधिनियम की धारा-139 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

विजिलेंस के सहायक यंत्री श्री पुलस्त्य पांडेय ने सिविल लाइन थाने में सूचना दी कि बिजली चोरी की चैकिंग के दौरान जौरा रोड पर बसाई गई गोकुल धाम कॉलोनी में अवैध लाइन खींचकर बिजली चोरी की जा रही है। उन्होंने देखा तो पाया कि वहाँ कॉलोनाइजर श्री अजय माहौर ने श्री दिनेश जैन और श्री हर्षल शर्मा के साथ मिलकर 11 के.वी. लाइन के 6 पोल, एल.टी. लाइन के 20 पोल समेत एक अमानक ट्रांसफार्मर लगा रखा है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया कि बिजली का अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक श्री अशोक गुप्ता ने बिजली कंपनी से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली है। अवैध लाइन को बिजली कंपनी की मुख्य लाइन से जोड़ दिया गया। विजिलेंस टीम ने चैकिंग के दौरान पाया कि गोकुल धाम कॉलोनी में 50 प्लॉट काटकर उनकी रजिस्ट्री भी की जा चुकी है। बुधवार को विजिलेंस ए.ई. श्री पांडेय की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा-139 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है।

 

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