निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी केंद्रों को एनएबीएच-एनएबीएल से मान्यता के लिए जिला प्रशासन को वांछित सहयोग के निर्देश
रायपुर.स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों को एनएबीएच (Nation Accreditation Board of Hospitals) और एनएबीएल (National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories) से मान्यता दिलवाने में सभी जिला प्रशासन को वांछित सहयोग के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र जारी कर निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों को संबंधित बोर्ड से मान्यता हासिल करने के लिए प्रेरित करने और इसके लिए जरूरी सहयोग प्रदान करने कहा है।स्वास्थ्य विभाग ने परिपत्र में कहा है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तथा भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है। विभिन्न जिलों में संचालित अधिकांश निजी चिकित्सालयों और पैथोलॉजी केंद्रों द्वारा एनएबीएच-एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है, जिससे इन चिकित्सालयों में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को गुणवत्तापरक सुविधाएं नही मिल पाती हैं। विभाग ने निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों को संबंधित बोर्ड से मान्यता के लिए प्रेरित करने तथा जिला प्रशासन स्तर पर वांछित सहयोग प्रदान करने के निर्देश सभी सीएमएचओ को दिए हैं। स्वास्थ्य संचालनालय ने परिपत्र के साथ एनएबीएच-एनएबीएल में मान्यता की प्रक्रिया की जानकारी भी भेजी है।
विभाग ने परिपत्र में कहा है कि इन अस्पतालों और जांच केंद्रों को संबंधित बोर्डों से मान्यता मिलने से वहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होगी। साथ ही इन चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी केन्द्रों में आई.सी.एम.आर. के दिशा-निर्देशानुसार एंटीजन कोविड टेस्ट शुरू किए जा सकेंगे। निजी चिकित्सालय एवं पैथोलॉजी केन्द्र एनएबीएच-एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने के लिए क्यूसीएल (Quality Council of India) में आवश्यक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लिंक https://www.nabh.co, फोन नम्बर 011-42600600 या ई-मेल आईडी helpdesk@nabh.co पर भी संपर्क किया जा सकता है। मान्यता हेतु राज्य स्तरीय सहयोग के लिए ई-मेल आईडी hadhs123@gmail.com पर या मोबाइल नम्बर 7247441636 पर भी संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।