मध्य प्रदेश

शहरी परिवहन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नगरीय निकाय पिंक बसों का संचालन करें

भोपाल

प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव नगरीय विकास नीरज मंडलोई ने पत्र जारी कर नगरीय निकायों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने निर्देश दिये है कि यह व्यवस्था नगरीय निकाय में जल्द शुरू की जायें । इंदौर नगर निगम में प्रायोगिक तौर पर 2 पिंक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। प्रदेश में 16 नगर पालिक निगम भिण्ड, गुना, शिवपुरी और विदिशा में नगर पालिका परिषद में पिंक बसों के व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में अमृत योजना एवं जेएनएनयूआरएम के तहत करीब 13 हजार नगरीय बसों का संचालन किया जा रहा है।

पिंक बसों में रहेगी यह व्यवस्था

पिंक बसों में बस संचालक एवं परिचालक (कंडक्टर) महिला ही होगी । पिंक बसों में केवल महिला यात्री ही यात्रा कर सकेगी । महिला चालक एवं परिचालक के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य होगा । महिला चालक के लिए लायसेंस और ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। स्मार्ट सिटी शहरों में पिंक बसों की निगरानी कमाण्ड सेंटर के माध्यम से की जाने के लिए भी कहा गया है। नगरीय निकायों के उन क्षेत्रों में पिंक बस की व्यवस्था करने को कहा गया है , जहां शैक्षणिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में महिलाओं का आवागमन अधिक होता है।

इसके साथ ही पिंक बसों में महिला यात्री को टिकिट की सुविधा के साथ डिजिटल रूप में पेमेंट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रदेश के जिन नगरीय क्षेत्रों में बसों की लाइव लोकेशन की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से प्रदान की जा रही है, यह सुविधा पिंक बसों में भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बसों में वरिष्ठ नागरिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग यात्री के लिए सीट आरक्षित की जाये, सभी पिंक बसों में महिला सुरक्षा की दृष्टि से जी.पी.एस. एवं पैनिक बटन लगाये जाने होगे। शहरी क्षेत्रों में पिंक बसों के संचालन से सिटी बसों में महिला यात्रियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह निडर होकर यात्रा कर सकेगी।

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