CG : प्रेशर हार्न पर पुलिस सख्त, 6 दिन के भीतर ताबड़तोड़ कार्रवाई
धमतरी। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चन्द्रा के नेतृत्व में यातायात पुलिस एवं थानों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षण संस्थानों, शैक्षणिक गतिविधियां, वृद्धजन, निःशक्त जन, बीमार व्यक्ति के स्वास्थय तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा समस्त शास०/ अशासकीय अस्पताल, समस्त शास/अशासकीय शैक्षणिक संस्था,जिला एवं सत्र न्यायालय, समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय कार्यालय, को जोन आफ साईलेंट बनाया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में वाहन चालकों को नियमों का पालन कराने, यातायात पुलिस एवं जिला पुलिस बल के द्वारा अभियान चलाकर प्रेशर हार्न लगाकर चलने वाले 304 वाहनों पर कार्यवाही कर प्रेशर हार्न जप्त की गई है।
साथ ही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने यातायात नियमों का पालन कराने, सड़क दुर्घटना से होने वाले मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से माह 01 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक 750 वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई है। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
किसी भी वाहन में अलग प्रेशर हार्न लगाना गैरकानूनी है, इसके कारण आपके साथ-साथ आपके आस-पास के लोगों को भी परेशानी होती है, यातायात पुलिस आमजन, सभी वाहन स्वामी, वाहन चालकों से अपील करती है, अपने वाहनों में प्रेशर हार्न न लगाऐं, यातायात नियमों का पालन कर अपने व दूसरों की जीवन को सुरक्षित रखे।