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छत्तीसगढ़

CG : नए वर्ष के जश्न पर पुलिस का पहरा, हड़दंग मचाने वालों पर होगी सख्‍त कार्रवाई

 नए वर्ष के जश्न को लेकर होटल, क्लब संचालकों ने अब तक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए पुलिस को पत्र नहीं लिखा है। वहीं, दूसरी ओर पुलिस नए वर्ष में जश्न की आड़ में हुड़दंग रोकने की तैयारी में जुट गई है। आउटर के थाना क्षेत्र मंदिरहसौद, राखी, अभनपुर, धरसींवा और शहरी क्षेत्र के तेलीबांधा, राजेंद्र नगर, विधानसभा सहित अन्य थानों की पुलिस से एसएसपी कार्यालय ने उन होटल व क्लबों की जानकारी मांगी है, जहां नए वर्ष को लेकर पार्टी आयोजित की जाती है।

पुलिस के मुताबिक नए वर्ष में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नियमानुसार अनुमति दी जाएगी। हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के एंट्री पाइंट में ट्रैफिक तथा पुलिस जवानों द्वारा वाहन चालकों की जांच की जाएगी। ड्रंक एंड ड्राइव कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए वर्ष में कितने जवान तैनात किए जाएंगे, इस पर 25 दिसंबर के बाद निर्णय लिया जाएगा।

नागरिक संघर्ष समिति ने सचिव को लिखा पत्र

आयोजनों को लेकर नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने की मांग की है। समिति ने कहा है कि पिछले वर्ष 30 दिसंबर को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति आनन-फानन में दी गई थी। पिछले वर्ष देर रात तक कार्यक्रम आयोजित होने से ध्वनि प्रदूषण फैलने के साथ ला एन आर्डर की स्थिति भी बिगड़ी थी। देर रात ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने से असहनीय ध्वनि प्रदूषण होता है। इस वर्ष वैसी अनुमति न दी जाए।

प्रशासन के रुख के आधार पर आवेदन

होटल कारोबारियों का कहना है कि प्रशासन के रुख के आधार पर नए वर्ष की पार्टी आयोजित करने के लिए आवेदन किया जाएगा। पूर्व में नियमों में छूट होने की वजह से होटल, बार व क्लब संचालक नए वर्ष के जश्न की तैयारी एक माह पूर्व से करते थे।

नए वर्ष के जश्न को लेकर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। चौक-चौराहों पर, जहां कार्यक्रम होंगे, वहां पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सिविल में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। आउटर में विशेष तैनाती की जाएगी। – लखन पटले, एएसपी, रायपुर

इन नियमों के तहत हो सकती है कार्रवाई

– गार्डन संचालकों को नए वर्ष की पार्टी आयोजित करने से पहले अनुमति लेनी होगी। ध्वनि प्रदूषण व अन्य नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश होंगे।

– पब-बार को रात 12 बजे बंद करना होगा। 15 मिनट बाद पार्किंग भी पूरी खाली करवानी होगी।

– 11.30 के बाद किसी भी नए ग्राहक को सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकेंगे।

– ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

– रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

– पब, बार के साथ ही बाहर भी पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाकर रखना होगा।

– विवाद होने पर सुलझाने के साथ तत्काल पुलिस को सूचना देनी होगी।

– अस्त्र-शस्त्र की जांच के बाद ग्राहकों को प्रवेश देना होगा।

– नाबालिगों के प्रवेश पर कार्रवाई की जाएगी।

– अवैध मादक पदार्थ (ड्रग्स) न जा पाए, इसका विशेष ध्यान रखना होगा।

– पुलिस का नंबर डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना होगा।

– नशा करके वाहन चलाने पर वैधानिक कार्रवाई होगी।

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