CG : कलेक्टोरेट सहित सभी शासकीय कार्यालय तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने जनहित की दृष्टि से 1 दिसंबर से कलेक्ट्रेट सहित जिले के सभी शासकीय कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित किया है। इन परिसरों में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा एवं पान मसाला, गुडाखु तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद को खाकर थूकते पाये जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों एवं भारतीय दण्ड सहिता के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
आदेश में कहा गया है कि जिले में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, अपादन, प्रदान और वितरण का विनियम) अधिनियम (कोटपा एक्ट) 2003 के प्रावधानों के माध्यम से तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति आमजन में जागरूकता लाये जाने एवं लोगों को तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के प्रति हतोत्साहित किये जाने हेतु प्रयास किया जा रहे हैं। ताकि आमजनों को तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके।