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कांकेर जिला (उत्तर बस्तर)छत्तीसगढ़

कांकेर : 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, सभी तैयारियां पूर्ण

विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत जिले के तीनों विधानसभा के लिए मतगणना 3 दिसम्बर को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नाथियानवागांव में सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मतगणना कार्य हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सभी मतगणना कर्मियों को भलीभांति प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। मतगणना के दिन सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोले जाने की कार्यवाही प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ई.व्ही.एम. मशीन से मतों की गणना हेतु प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 मतगणना टेबल लगाए गए हैं तथा डाक मतपत्र की गणना हेतु विधानसभावार कुल 08 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें अंतागढ़ के लिए 02, भानुप्रतापपुर के लिए 03 एवं कांकेर के लिए 03 टेबल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। वहीं ई.व्ही.एम. मशीन से मतों की गणना अंतागढ़ विधानसभा की मतगणना 16, भानुप्रतापपुर विधानसभा की 19 और कांकेर विधानसभा की मतगणना 18 राउंड में संपन्न होगी। प्रत्येक गणना मेज के समीप बेरिकेडिंग के बाहर सभी अभ्यर्थियों के एक-एक गणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी। केवल अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता बेरिकेडिंग के बाहर से ही टेबल से दूसरे टेबल पर आ-जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि मतगणना हेतु पहली बार जिले में महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ई.व्ही.एम. मशीन एवं डाक मतपत्र की गणना महिला गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक एवं सहयोग हेतु महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में अब तक कुल 3571 डाकमत प्राप्त हो चुके हैं। प्राप्त डाक मतपत्रों को पुलिस सुरक्षा में जिला कोषालय में स्थापित स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक ले जाने के दौरान अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्तागण उपस्थित रह सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईटीपीबीएस स्कैनिंग के दौरान अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्तागण उपस्थित रह सकते हैं। मतगणना हाल में प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा किसी भी व्यक्ति को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा मतगणना केन्द्र के भीतर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेराबंदी की गई है। प्रथम सुरक्षा घेरे में जिला पुलिस बल तैनात किए गए हैं, द्वितीय घेरे में राज्य सशस्त्र पुलिस बल तथा तृतीय घेरे में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यह भी बताया कि गणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को ‘‘पैदल यात्री क्षेत्र’’ के रूप में निर्धारित किया गया है। इस परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध होगा। मतगणना हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी फोटो प्रवेश पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के पहले घेरे को पार करने की अनुमति नहीं होगी।

मतगणना केन्द्र में ये रहेंगे प्रतिबंधित –
मतगणना परिसर के बाहर एवं भीतर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतगणना केन्द्र के अन्दर मोबाइल, स्मार्ट वॉच के अलावा बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ सहित लाइटर, धारदार वस्तु लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता को कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ मतगणना हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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