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छत्तीसगढ़मुंगेली जिला

मुंगेली : नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपित को पकड़ने में मुंगेली पुलिस को सफलता मिली। मामले में थाना चिल्फी पुलिस ने अपहृता लड़की को आरोपित अजय कुमार घृतलहरे के पास से हैदराबाद से बरामद किया।

चिल्फी पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में ले लिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने 30 सितंबर को थाना चिल्फी में उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात आरोपित द्वारा बहला-फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट लिखाया। पुलिस भादवि की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर पतासाजी शुरू की। प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना पर नाबालिग अपहृता एवं आरोपित अजय कुमार घृतलहरे का हैदराबाद में होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर दबिश देकर नाबालिग को आरोपित अजय कुमार घृतलहरे की कब्जे से बरामद कर आरोपित को अभिरक्षा में थाना लाया गया।

नाबालिग अपहृता का महिला अधिकारी से कथन उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376, भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपित की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सत्येन्द्र पुरी गोस्वामी, माधव टांडिया, प्रधार आरक्षक चिंताराम कश्यप, आरक्षक देवेन्द्र नागरे, भागवत साहू, विनोद बंजारे, प्रफुल्ल सिंह ठाकुर एवं दिलेश्वर साहू शामिल रहे।

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