
Rajnandgaon: महिला की शिकायत से जुड़े मामले में भाजपा नेता की जमानत याचिका खारिज
Rajnandgaon: महिला की शिकायत से जुड़े मामले में भाजपा नेता की जमानत याचिका खारिज
राजनांदगांव। महिला की शिकायत पर दर्ज एक प्रकरण में गिरफ्तार भाजपा नेता विनोद श्रीरंगे को अदालत से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जानकारी के अनुसार महिला की शिकायत पर विनोद श्रीरंगे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 351(2) एवं 296 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
इसके बाद आरोपी की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। न्यायालय से राहत नहीं मिलने के कारण आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा।
उल्लेखनीय है कि यह मामला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
नोट: मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायालय में साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर होगी।



