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CG : जिले में शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के लिए दिशा-निर्देश जारी

खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

बालोद, राज्य शासन के निर्देशानुसार बालोद जिले में वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि जिला मुख्यालय बालोद में सोमवार को होने वाली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में विकासखंड स्तरीय अधिकारी वी.सी. के माध्यम से उक्त बैठक में अपनी उपस्थिति देंगें।

इसके साथ ही सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं तहसीलदार साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में वी.सी. के माध्यम से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। जिला मुख्यालय में रहने वाले अधिकारी साप्तहिक समय सीमा बैठक में भौतिक तौर पर अपनी उपस्थिति देंगें। इसी तरह शासकीय वाहनों के उपयोग में पेट्रोल, डीजल के व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखा जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले विभागों के अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग की व्यवस्था करेंगें। इसी प्रकार की व्यवस्था विकासखंड स्तर के अधिकारियों के लिये भी लागू की गई है।


   शासकीय कार्यालयों में विद्युत उर्जा का उपयोग आवश्यकता होने पर ही की जाए। कार्यालयीन समय के पश्चात सभी विद्युत उपकरणों लाइट, पंखे, ए.सी., कप्यूटर को अनिवार्य रूप से बंद कर शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी को रोका जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला या विकासखंड स्तरीय बैठकों में प्रिंटेड पेपर, बुकलेट्स के स्थान पर पीडीएफ, पीपीटी इलेक्ट्रॉनिक फाइलों आदि का उपयोग सुनिश्चित करने के साथ कार्यालयीन पत्र और नस्तियों का संचालन अनिवार्य रूप से ई ऑफिस के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

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