advertisement
कोरिया जिलाछत्तीसगढ़

कोरिया : ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

कोरिया 21 फरवरी 2023अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर अंकिता सोम ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं सरगुजा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सत्र 2023 के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा तथा परीक्षा शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होनें बताया  छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से परीक्षाएं सम्पन्न होने तक के लिए प्रतिबन्धित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति सक्षम अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

Advotisment

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button