राजनांदगाव। राजनांदगाव जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने 20 जून 2020 द्वारा नगर पालिक निगम राजनांदगाव क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जिसमे निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया गया है जिसमे कृषि कार्य से सम्बन्धी दुकाने सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है इसके साथ ही राईस मिल दाल मिल पोहा मिल भी यथावत संचालित रहेंगे। देखे आदेश कॉपी
