कोरिया जिलाछत्तीसगढ़

कोरिया : कलेक्टर ने किया जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कटकोना के मुर्गी गोड़ारी में मरीज के घर से 01 किमी की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित

कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष जनपद क्षेत्र में आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय एवं प्रतिष्ठान के अतिरिक्त सभी दुकानेंव्यवसायिक प्रतिष्ठानकार्यालयसाप्ताहिक हाट-बजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित

   कोरिया – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह के द्वारा जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कटकोना के एक मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के बाद ग्राम पंचायत कटकोना के मुर्गी गोड़ारी में मरीज के घर से 01 किमी की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेमेंट जोन के तहत पूर्व दिशा में कारीछापर बस्ती, पश्चिम दिशा में जंगल, उत्तर दिशा में पहाड़पारा एवं दक्षिण दिशा में जंगल तक शामिल है। इस स्थिति में लोगों को अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से उनके घर तक की जायेगी।

   कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह के द्वारा जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कटकोना के एक मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के बाद ग्राम पंचायत कटकोना के मुर्गी गोड़ारी में मरीज के घर से 01 किमी की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेमेंट जोन के तहत पूर्व दिशा में कारीछापर बस्ती, पश्चिम दिशा में जंगल, उत्तर दिशा में पहाड़पारा एवं दक्षिण दिशा में जंगल तक शामिल है। इस स्थिति में लोगों को अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से उनके घर तक की जायेगी।

     जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कटकोना के अन्तर्गत कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष जनपद क्षेत्र में अति आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय एवं प्रतिष्ठान के अतिरिक्त सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

इस दौरान प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची इस प्रकार है –

    कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें।

   इसी तरह खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), न्यूज पेपर हॉकर सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें तथा सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, आवश्यक शासकीय सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

    इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों एवं खान के इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों, जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशरू पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। समस्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा।

   भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतरू समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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