छत्तीसगढ़दन्तेवाड़ा जिला (दक्षिण बस्तर)
दंतेवाड़ा : मोटरयानों पर बकाया कर के लिए एकमुश्त निपटान योजनांतर्गत सितम्बर 2020 तक जमा कर सकते हैं लम्बित कर
राज्य शासन द्वारा मोटरयानों पर बकाया कर की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई है। जिसके तहत मोटरयानों पर बकाया कर वसूली योग्य राशि में शास्ति एवं ब्याज में सितम्बर 2020 तक जमा करने के लिये छूट प्रदान किया गया है। इसके अनुसार 31 मार्च 2013 तक त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों पर अधिरोपित लम्बित कर की शास्ति एवं ब्याज पर पूर्णतः छूट दी गयी है। वहीं 31 दिसम्बर 2018 तक त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों पर अधिरोपित लम्बित कर की शास्ति में छूट प्रदान की गयी है,लेकिन उक्त लम्बित कर की ब्याज राशि देय होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी दन्तेवाड़ा श्री अनिल भगत ने ऐसे कर बकाया वाले समस्त वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे उक्त योजनान्तर्गत लम्बित कर की अदायगी कर एकमुश्त निपटान योजनांतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं।