छत्तीसगढ़

CG : जिले में मदिरा के विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्णत : प्रतिबंध रहेगा…

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में मदिरा शुष्क दिवस का आदेश जारी किया है।

इस आदेश के पालन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमा में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों जैसे देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल-1 घघ कंपोजिट), दुकानों एवम मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता, सीएस 2 (ग- अहाता), सीएस 2 (ग- कंपोजिट अहाता), एफ एल 1 (ख- अहाता) पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान जिले में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार जैसे विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

Related Articles

Back to top button