छत्तीसगढ़

CG : खाद्य लाइसेंस के बिना कर रहे थे व्यापार, जुर्माने की कार्रवाई

बीजापुर। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशानुसार बीजापुर नगर में खाद्य प्रतिष्ठानों की सफाई और खाद्य गुणवत्ता की जांच हेतु एसडीएमए तहसीलदारए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा नगर पालिका सीएमओ की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत शहर के मिठाई दुकानोंए होटलए ढाबाए मटन.चिकन शॉप एवं थोक सब्जी दुकानों में साफ.सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री तलने के लिए बार.बार एक ही तेल का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित तेलों के नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया।

वहीं ढाबों में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने, शाकाहारी व मांसाहारी वस्तुओं को एक ही फ्रिज में रखने जैसे मामलों में कार्रवाई करते हुए गणपति स्वीट्स से 1000 रुपये, जायसवाल होटल से 1000 रुपये, रघु जायसवाल होटल से 500 रुपये, फर्माइश ढाबा से 5000 रुपये, बिट्टू ढाबा से 5000 रुपये, कन्हैया स्वीट्स से 5000 रुपये, दंतेश्वरी ढाबा से 10,000 रुपये तथा सब्जी मार्केट से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। कुल मिलाकर इस निरीक्षण में 28,000 रुपये का जुर्माना संबंधित प्रतिष्ठानों से वसूला गया। साथ ही थोक सब्जी विक्रेताओं, मटन एवं चिकन दुकानों को साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

टीम ने ऐसे व्यापारियों को भी चेतावनी दी है, जिन्होंने अब तक खाद्य लाइसेंस नहीं बनवाया है, कि वे तत्काल लाइसेंस बनवाएं अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा यह अभियान आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में सतत रूप से जारी रहेगा।

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