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छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव: चौकी चिखली पुलिस की त्वरित कार्यवाही , पुरानी रंजिश को लेकर चार आरोपियों द्वारा दिया घटना को अंजाम, हत्या के आरोपी गिरफ्तार

मामला शंकरपुर में हुए युवक की हत्या का

आरोपियों द्वारा हत्या कर बाहर भागने के फिराक में था जिसे पुलिस चौकी चिखली, सायबर सेल की गठित टीम द्वारा चंद घण्टो मे किया गया आरोपियो को गिर०दिनांक 26.10.2022 को प्रार्थी विकाश भारती पिता स्व० बलदेव भारती उम्र 29 साल साकिन शंकरपुर चौकी चिखली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26.10.22 को रात्रि करीबन 09:30 बजे खाना खाकर शंकरपुर तालाब के तरफ टहलने निकला था और मंदिर के पीछे बाथरूम करने गया था बाथरूम करके प्रिया पानठेला के पास खड़ा था की विनय भारती उर्फ मिसरू शीतला मंदिर के तरफ से आया और मेरे साथ बातचीत कर रहा था कि उसी समय अनिमेश तिवारी उर्फ पिन्टू उर्फ बड़ा तिवारी अपने हाथ में एक डण्डा लेकर आया और पुरानी रंजिश को लेकर मिसरू को मां बहन की गंदी गंदी गाली देने लगा कि तुम बहुत होशियार बनता है आर्यन को जेल भेजवाया था आज तुम्हे हम लोग जान से मारकर खतम कर देंगे कहकर पिन्टू अपने हाथ में रखे डण्डा से विनय भारती उर्फ मिसरू को पीछे से मार दिया जिससे मिसरू जमीन मे गिर गया उसके बाद आर्यन नायक अपने हाथ में एक धारदार हथियार लेकर आया और विनय भारती उर्फ मिसरू के सीना पेट में लगातार कई बार धारदार हथियार से वार करने लगा तब आर्यन के साथी दीपेश नेताम उर्फ डब्बू एवं नीलेश तिवारी उर्फ सुनील तिवारी आकर मिसरू के हाथ पैर को पकड़ लिये और आर्यन लगातार धारदार हथियार से मारने लगा तब मै विकाश और अमीत दोनो छुड़ाये तब अनिमेश तिवारी, आर्यन नायक, दीपेश नेताम, निलेश तिवारी चारों वहां से मिसरु का हत्या कर भाग गये उसके बाद नितेश तुरकने उर्फ भैया उसी समय अपने मोटर सायकल मे रामनगर के तरफ से आया तो उसके मोटर सायकल मे विनय भारती उर्फ मिसरू को अस्पताल जाने लगे तब कुसुम अपार्टमेंट के पास रोककर राजा रामटेके के कार में जिला अस्पताल लेकर गये कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0/2022 धारा 302,34 भादवि पंजीबद्ध किया मामले की गंभीरता को देखते तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो जरिये मोबाईल के सुचना दिया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल ठाकुर जिला राजनांदगांव, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमीत पटेल के मार्गदर्शन पर चौकी चिखली प्रभारी उप निरी भोला सिंह राजपूत द्वारा सायबर सेल एवं अलग-अलग टीम बनाकर अरोपियो की पता तलाश कर रात्रि मे ही कड़ी मसक्कत कर चारों आरोपियो 01 अनिमेश तिवारी उर्फ पिन्टू उर्फ बड़ा उम्र 24 साल साकिन वार्ड नं. 07 गली नं. 01 शंकरपुर चौकी चिखली. 02. आर्यन नायक पिता शंकर नायक उम्र 18 साल साकिन शंकरपुर उड़िया मोहल्ला वार्ड नं. 07. 03. दीपेश नेताम उर्फ डब्बू पिता श्यामु नेताम उम्र 19 साल साकिन शंकरपुर रामनगर वार्ड नं. 07, 04. निलेश तिवारी उर्फ सुनील तिवारी पिता राजू तिवारी साकिन शंकरपुर वार्ड नं. 07 गली नं. 01 चौकी चिखली को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आर्यन नायक का मेमोरेण्डम कथन लिया गया मेमोरेण्डम कथन मे बताया कि कुछ दिन पूर्व विनय भारती उर्फ मिसरू ने मेरे विरूद्ध हत्या का प्रयास का रिपोर्ट दर्ज कराया था जिसके कारण में जेल गया उसी बात कर रजिश था तो मैं अपने साथी अनिमेश, दीपेश, निलेश के साथ मिलकर विनय भारती उर्फ मिसरु को डण्डा व एक धारदार हथियार से हत्या करना स्वीकार करने पश्चात आरोपी के निशानदेही पर घटना स्थल निरीक्षण बाद घटना में प्रयुक्त एक नग डण्डा व एक नग धारदार हथियार को जप्त कर चारो आरोपी को गिर कर मामला अजमानतीय होने से माननीय न्यायालय से ज्युडिशियल रिमाण्ड लिया जाता है।नाम आरोपी पूर्व अपराधिक रिकार्ड -आर्यन नायक पिता शंकर नायक उम्र 18 साल साकिन शंकरपुर उड़िया मोहल्ला वार्ड नं. 07चौकी चिखली अपराध क्रमांक 481 / 2022 धारा 294,323,506,34,307 भादवि अनिमेश तिवारी उर्फ पिन्टू उर्फ बड़ा उम्र 24 साल साकिन वार्ड नं. 07 गली नं. 01 शंकरपुर चौकी चिखली अपराध क्रमांक 383 / 2016 धारा 294,324,506, 307, 34 भादवि 410 / 2020 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट 455 / 2021 धारा 294,323 भादवि 601/2021 धारा 394,294,323 भादवि इस्त०क०111/2021 ERI 107,116(3) 10/10नाम मृतक विनय भारती उर्फ मिसरु भारती पिता स्व० बलदेव उम्र 26 साल साकिन शंकरपुर वार्ड नं. 07 महात्मा गांधी वार्ड चौकी चिखली अपराध क्रमांक 53 / 2017 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट 171/2022 धारा 327 भादवि 25.27 आर्म्स एक्ट, इस्त० क्रमांक 47/2016 धारा 107 116 (3) जा०फा०, 333/713/2016 धारा 151/107,116 (3) जाoफौo. 298 / 2018 धारा 107.116 (3)

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